vivah anudan yojana : इस योजना का शरुआत योगी सरकार द्वारा गरीब निचले,असहाय निर्धन वर्ग बेटियों के लिए शरू किया गया है ,निचले ,असहाय निर्धन वर्ग की बेटी की शादी में उत्तर प्रदेश 51000 की अनुदान राशि दी जाती है। पिछड़ा वर्ग कलयाण अधिकारी जयनाथा नाथ गुप्ता ने कहा है एक परिवारिक पिता के दो बेटियों दिया जायेगा
vivah anudan yojana/ विवाह अनुदान योजना जरुरी पात्रता किया रहेगा ?
- वधु उम्र 18 वर्ष अधिक होना चाहिए
- लडके 21 वर्ष अधिक होना अनवार्य है।
- इस योजना का लाभ लेने के विवाह के प्रूव 90 दिन पहले या 90 दिन बाद आवेदन किया जा सकता ।
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी चाहिए।
- आवेदक की वार्षिक आय विवाह अनुदान योजना 2023 तहत ग्रामीण क्षेत्र के लिए लाभ लेने वाले परिवार के लिए 46080 और नगरी क्षेत्र के लिए लाभ लेने वाले परिवार के लिए वार्षिक आय 56460 होना चाहिए।
- विवाह अनुदान योजना का लाभ अनुसूचित जाती और अनुसूचित जन जाती ,अल्पसंखयक ,पिछड़ा एवं निचला वर्ग ,जो आर्थिक रूप से कमजोर होना चाहिए।
vivah anudan yojana 2023 जरुरी दस्तावेज :-
- आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- जाती प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता
- VOTER ID
- आवेदक का शादी का प्रमाण पत्र ( शादी की कार्ड)
- पासपोर्ट साइज फोटो
उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना आवेदन कैसे करे ?
- सबसे पहले उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना आधिकारिक वेबसाइट मेंshadianudan.upsdc.gov.in जाना होगा।
- इसके बाद उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना की होम PAGE खुल जाएगा।

- इसके बाद आपको नया पंजीकरण (नया आवेदन करने हेतु नीचे क्लिक करें
अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी आवेदन
- इसके बाद आपका RAGISTAION फ्रॉम आ जाएगा।
- इसके बाद आधार नंबर और कैप्चा भर कर RAGISTAION कर लेना है।
- इसके बाद आपके सामने आवेदन फ्रॉम खुल जाएगा ,उसमे मांगे गए सरे डिटेल्स भरने के बाद सभी दस्तावेज को उसमे उपलोआड कर देनी होगी।
- फिर से आपको पुनः चेक कर लेनी होगी ,उसके बाद समिट कार देना होगा।
- इस प्रकार आपका आवेदन सफलता प्रवक हो जायेगा।
- इसके बाद आपका फिर से होम PAGE आना होगा।
- फिर LOGIN पॉर्टल पर लॉगिन करना होगा।
- इसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी आवेदन क्लिक करना होगा।
- उसके बाद आपके सामने आवेदन फ्रॉम की डाउनलोड फ्रोमैट दिखेगा उसे आपको डाउनलॉर्ड कर लेना है
- इस तरह आपका प्रक्रिया पूरा हुआ